26/11 आतंकी हमले को लेकर भारत की तरफ से पाकिस्तान को सौंपे गए सुबूत को पाकिस्तान की इस्लामाबाद कोर्ट ने खारिज कर दिया है। भारत ने मुंबई पर हुए आतंकी हमले को लेकर पाकिस्तान को आतंकवादियों के बीच हुई बातचीत की आवाज के नमूने सौंपे थे।
भारत ने जकीउर रहमान लखनी और छह अन्य आतंकवादियों के खिलाफ मुंबई पर हुए आतंकी हमले की साजिश रचने का आरोप लगाया था। आतंकवादियों के बीच हुई इस बातचीत को भारतीय खुफिया एजेंसियों ने रिकॉर्ड किया था। पर इस्लामाबाद की हाईकोर्ट ने भारतीय सुबूतों को मानने से इंकार कर दिया है।
कोर्ट ने कहा कि आवाज के आधार पर किसी को दोषी ठहराने का प्रावधान कानून में नहीं है। भारत की तरफ से आतंकी जकीउर रहमान लखवी की आवाज के नमूने सौंपे गए थे। भारत की तरफ से वकीलों ने अपना तर्क रखते हुए कहा कि वर्ष 2008 में हुए आतंकी हमले में खुफिया एजेंसियों ने जकीउर रहमान लखवी और आतंकियों के बीच हो रही बातचीत को रिकॉर्ड किया है।
भारत ने जकीउर रहमान लखनी और छह अन्य आतंकवादियों के खिलाफ मुंबई पर हुए आतंकी हमले की साजिश रचने का आरोप लगाया था। आतंकवादियों के बीच हुई इस बातचीत को भारतीय खुफिया एजेंसियों ने रिकॉर्ड किया था। पर इस्लामाबाद की हाईकोर्ट ने भारतीय सुबूतों को मानने से इंकार कर दिया है।
कोर्ट ने कहा कि आवाज के आधार पर किसी को दोषी ठहराने का प्रावधान कानून में नहीं है। भारत की तरफ से आतंकी जकीउर रहमान लखवी की आवाज के नमूने सौंपे गए थे। भारत की तरफ से वकीलों ने अपना तर्क रखते हुए कहा कि वर्ष 2008 में हुए आतंकी हमले में खुफिया एजेंसियों ने जकीउर रहमान लखवी और आतंकियों के बीच हो रही बातचीत को रिकॉर्ड किया है।

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