Wednesday, January 6, 2016

हार्दिक के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल करने के लिए गुजरात पुलिस को मिली मंजूरी

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को गुजरात पुलिस को पटेल समुदाय के लिये आरक्षण आंदोलन का नेतृत्व करने वाले हार्दिक पटेल के खिलाफ दर्ज एक आपराधिक मामले में अदालत में 8 जनवरी या उससे पहले आरोप पत्र दाखिल करने की अनुमति दे दी। यह मामला पटेल समुदाय को कथित रूप से पुलिसकर्मियों की हत्या के लिये उकसाने और गुजरात सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने के लिये हिंसक तरीके अपनाने के आरोप में दर्ज किया गया है।

आरोप पत्र के मसौदे पर गौर करने से कोर्ट का इनकार-शीर्ष अदालत में गुजरात की ओर से अटार्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने आरोप पत्र दाखिल करने की अनुमति देने का अनुरोध करते हुये कहा कि यदि यह दाखिल नहीं किया गया तो आरोपी जमानत पाने का हकदार हो जाएगा। हालांकि, न्यायमूर्ति जेएस खेहड़ और न्यायमूर्ति सी नागप्पन की पीठ ने पुलिस के आरोप पत्र के मसौदे पर गौर करने से इनकार कर दिया। पीठ ने कहा, 'इस पर गौर करना अनुचित होगा। निचली अदालत में 8 जनवरी 2016 को या इससे पहले आरोप पत्र दाखिल किया जाये। आरोप पत्र की एक प्रति निचली अदालत में आरोपी के वकील को मुहैया कराई जाएगी।' शीर्ष अदालत ने इस मामले पर अब 14 जनवरी को आगे सुनवाई करने का निश्चय किया है।

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